मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, CBI ने बताया घोटाले का मास्टरमाइंड, कहा-बेल दी तो हल हो जाएगा इनका मकसद
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट से वापस ली। सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से उपस्थित वकील विवेक जैन ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट आज अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा, ऐसे में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी।
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