किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कैद
एडीजे विशेष पॉक्सो तृतीय वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत से किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार घटना 6 जनवरी 2015 की है। दादों थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार वादी ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बहन 12वीं की छात्रा है। घटना की सुबह वह स्कूल गई। फिर नहीं लौटी। जानकारी करने पर पता चला कि उसे नवीपुर गांव के सोनू यादव के साथ बाइक पर जाते देखा गया है। मामले में मुकदमे के आधार पर बरामदगी व गिरफ्तारी की प्रक्रिया हुई। बयानों में किशोरी ने अपहरण कर पंजाब ले जाना और दुष्कर्म करना बताया। इस आधार पर आरोपपत्र दायर किया गया। न्यायालय ने सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। 23 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। अर्थदंड की राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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