मोदी सरकार ने बढ़ाई सालाना टैक्स छूट, चिल्लर बता बोले लोग- FM निर्मला सीतारमण से...DB
नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया. ओल्ड टैक्स रिजीम में सभी करों की दरों को जस का तस रखा गया है.
केंद्र ने मंगलवार (23 जुलाई, 2024) को बजट में नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है. टैक्स स्लैब में राहत के साथ मोदी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की कर छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया. हालांकि, इस फैसले को लोगों ने नाकाफी बताया और सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री से लेकर एनडीए सरकार को ट्रोल करते हुए मजे लिए.
बजट में न्यू टैक्स रिजीम में राहत:₹17,500 तक का सीधा फायदा, ओल्ड टैक्स रिजीम वाले घाटे में
टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा
इनकम टैक्स स्लैब और स्टैडर्ड डिडक्शन में बदलाव के बाद टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। पहले सैलरी से होने वाली 15.75 लाख की इनकम पर 1 लाख 57 हजार 500 रुपए टैक्स बनता था। अब इन बदलाव के बाद 1 लाख 40 हजार रुपए टैक्स बनेगा।
न्यू टैक्स रिजीम में क्या खास
- इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलती है।
- 7 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स करा सकते हैं।
- आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए
ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या खास
- निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए किए गए खर्च पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
- ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीजों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगी।।
पुराने टैक्स ऑप्शन में 10 लाख तक की इनकम करा सकते हैं टैक्स फ्री
पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं, जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) कार्तिक गुप्ता से इसका पूरा गणित समझें…
निवेश करके बचा सकेंगे 1.5 लाख रुपए पर टैक्स: अगर आप EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है।
इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ये किया है, तो अब 10 लाख रुपए में से 1.50 लाख रुपए और घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 8.50 लाख रुपए रह जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं।
होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक टैक्स बचेगा: अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा दें। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 6.50 लाख रुपए रह जाएगी।
मेडिकल पॉलिसी पर किया खर्च भी टैक्स फ्री: सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं, तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5.50 लाख रुपए रह जाएगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश से 50 हजार की टैक्स छूट: अगर आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी।
अब 5 लाख रुपए पर मिलेगा 87A का फायदा: इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 5 लाख रुपए को घटा दें, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपए पर जीरो टैक्स चुकाना होगा।
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इसे उदाहरण से समझिए: मान लीजिए आप पर 2005 में 20 हजार का इनकम टैक्स बन रहा है। इस नए नियम के बाद आपको अब ये टैक्स नहीं देना होगा। यानी आपका टैक्स माफ हो जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स से जुड़े 10 हजार रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है।
वहीं मंथली इनकम स्कीम में निवेश सीमा को बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया। जॉइंट अकाउंट के लिए के भी लिमिट को 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी। इस स्कीम में 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है।
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