कोरोना काल में जमा स्कूल फीस कैसे होगी 15% तक वापस, जानें किसे मिलेगा रिफंड

कोरोना काल में जमा स्कूल फीस कैसे होगी 15% तक वापस, जानें किसे मिलेगा रिफंड


कोरोना काल में जमा स्कूल फीस कैसे होगी 15% तक वापस, जानें किसे मिलेगा रिफंड

कोरोना काल में ली गई फीस का 15 फीसदी वापस करें स्कूल, योगी सरकार ने जारी किया था आदेश

कोरोना काल के दौरान सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15 प्रतिशत स्कूलों को वापस करना होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. रूपेश कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सभी डीएम, डीआईओएएस और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

वहीं, कोविड से प्रभावित होने के कारण कई अभिभावकों के लिए फीस भरना भी मुश्किल हुआ। ऐसे में पूरी फीस वसूलना जायज नहीं। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा है कि ट्यूशन फीस से इतर स्कूल के खर्चों में काफी कमी आई। ऐसे में सत्र 2020-21 के दौरान वसूली गई फीस का 15 प्रतिशत छात्रों को वापस किया जाए।

दरअसल, सत्र 2020-21 में कोविड की पहली और दूसरी लहर का स्कूलों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा था। इस सत्र के दौरान या तो स्कूल बंद रहे या पढ़ाई ऑनलाइन हुई। इस दौरान यूपी सरकार ने 2020-21 और 2021-22 में स्कूलों को फीस न बढ़ाने का भी आदेश दिया था। स्कूलों ने फीस तो नहीं बढ़ाई, लेकिन इस दौरान पहले से तय पूरी फीस वसूली। इसके खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई। इसमें तर्क दिया गया कि जब स्कूल बंद रहे या फिर पढ़ाई ऑनलाइन हुई, तो स्कूलों के काफी खर्च बचे।

जिन पैरेन्‍ट्स ने 2020-21 सेशन के दौरान पूरी स्‍कूल फीस भरी है, मगर कोरोना लॉकडाउन के कारण बच्‍चे ने ऑफलाइन क्‍लास अटेंड नहीं की है, उनकी 15 फीसदी स्‍कूल फीस वापस की जाएगी. फीस रिफंड करने के 2 तरीके हैं. जानें किसे और कैसे मिलेगा 

यूपी के स्‍कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्‍चों के पैरेन्‍ट्स के लिए अच्‍छी खबर है. राज्‍य सरकार ने कोरोना काल में स्‍कूलों द्वारा द्वारा वसूली गई फीस का 15 फीसदी लौटाने का निर्देश दिया है. इसके लिए सभी जिलों के डीएम और जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिन स्‍कूलों ने कोरोना काल में यानी 2020-21 सेशन में पैरेन्‍ट्स से पूरी स्‍कूल फीस वसूली है, उन्‍हें अब 15 फीसदी फीस रिफंड करनी होगी.

हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश

कई पैरेन्‍ट्स द्वारा कोरोना काल में अनुचित स्‍कूल फीस मांगे जाने के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए 06 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि लॉकडाउन के समय में स्‍कूलों को टीचिंग फीस के अतिरिक्‍त कोई अन्‍य फीस मांगने का अधिकार नहीं था. इसके साथ ही कोर्ट ने पूरी फीस वसूलने वाले स्‍कूलों को 15 फीसदी रिफंड करने का आदेश दिया था.

2 तरह से होगा रिफंड

जिन पैरेन्‍ट्स ने 2020-21 सेशन के दौरान पूरी स्‍कूल फीस भरी है, मगर कोरोना लॉक डाउन के कारण बच्‍चे ने ऑफलाइन क्‍लास अटेंड नहीं की  उनकी 15 फीसदी स्‍कूल फीस वापस की जाएगी. फीस रिफंड करने के 2 तरीके हैं-

पहला -जो बच्‍चे अभी भी उसी स्‍कूल में पढ़ रहे हैं, उन्‍हें मौजूदा सेशन की फीस में ही कंपनसेशन दे दिया जाएगा. वहीं, 

दूसरा-जो बच्‍चे अब स्‍कूल बदल चुके हैं, उनकी फीस पैरेन्‍ट्स को सीधे लौटाई जाएगी. इसके लिए स्‍कूलों को 2 महीने का समय दिया गया है. 

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