यात्रीगण कृपया ध्यान दें

 

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 

ट्रेन की पटरी या प्लेटफॉर्म पर न लें सेल्फी, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा

देश के सभी रेलवे जंक्शन, स्टेशन, हाल्ट वगैरह परिसर और रेलवे लाइन यानी पटरियों के आसपास रेल अधिनियम 1989 लागू होता है. इस रेलवे अधिनियम में रेल सुरक्षा से जुड़े नियमों को तोड़ने वालों के लिए अलग-अलग तरह की सजा और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है.

आपने अक्सर सुना होगा कि "एक पल की लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है." लेकिन फिर भी, कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे न सिर्फ उनकी जान खतरे में पड़ती है बल्कि दूसरों की भी जान जा सकती है. आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर लोग रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेते हैं. ये तस्वीरें  शायद कुछ पलों के लिए वाहवाही बटोर लें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? जरा सोचिए कि एक सेल्फी लेने के लिए आप रेल की पटरी पर खड़े हैं और तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है... क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं?

                              

ट्रेन पटरी या प्लेटफॉर्म पर सेल्फी लेना पड़ेगा भारी 

रेल की पटरी या प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर सेल्फी खींचने के चक्कर में जान गंवाने की दर्दनाक खबर आए दिन पढ़ने के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं. अगर, आप भी इस तरह का शौक रखते हैं तो सावधान हो जाएं. रेलवे पटरी या प्लेटफॉर्म पर सेल्फी लेने के दौरान अगर आप भाग्यशाली रहे और बच भी गए तो क्या होगा? अगर जान बच भी गई तो स्मार्टफोन से सेल्फी की लत आप पर भारी पड़ सकती है. अगर आप ऐसे करते पाए जाते हैं तो जांच के लिए और सबूत के तौर पर स्मार्टफोन भी जब्त किया जा सकता है. वहीं, कई मामलों में आपको जर्माना भरने से लेकर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

रेल परिसर में सेल्फी लेने पर क्या है जुर्माने और सजा का प्रावधान?

भारतीय रेलवे  (Indian Railways) अधिनियम, 1989 के मुताबिक, रेल पटरी और प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेने के मामले में जुर्माना और छह महीने की जेल तक की सजा हो सकती है. रेलवे के मौजूदा नियम और कानूनी प्रावधानों के मुताबिक रेलवे पटरी या प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी लेते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगता है.

इसके साथ या इसके अलावा, छह महीने तक की जेल की सजा भी दी जा सकती है. इसके खिलाफ कोई अपील भी रेलवे ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है.

रेलवे स्टेशन और ट्रेन की पटरी के आसपास लागू होता है ये नियम

देश के सभी रेलवे जंक्शन, स्टेशन, हाल्ट वगैरह परिसर और रेलवे लाइन यानी पटरियों के आसपास रेल अधिनियम 1989 लागू होता है. इस रेलवे अधिनियम में रेल सुरक्षा से जुड़े नियमों को तोड़ने वालों के लिए अलग-अलग तरह की सजा और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है.

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...पटरी या प्लेटफॉर्म पर न लें सेल्फी

किसी भी तरह के हादसे, गैर जरूरी परेशानी और भीड़भाड़ से बचने के लिए रेलवे की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेने से परहेज की जरूरत होती है. रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे तमाम तरह के विज्ञापनों, अनाउंसमेंट, चेतावनी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी सुरक्षा से जुड़ी अपील करता रहता है. इनमें रेलवे की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेने को अपनी और दूसरे यात्रियों की जान के जोखिम से जोड़कर बताया जाता है. रेल यात्रियों को बार-बार याद दिलाई जाती है कि ऐसा करना असुरक्षित है. साथ ही रेलवे के कानून के मुताबिक, एक दंडनीय अपराध भी है.

तो अगली बार जब आपको सेल्फी लेने का मन करे तो ज़रा सोच लीजिए कि क्या ये सेल्फी आपकी जान से ज़्यादा कीमती है?

यात्रीगण,कृपया,ध्यान

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