पुरानी CAR को बेचने पर अब देना होना 18% GST, किन लोगों पर लागू होगा नया नियम, क्या होगा असर?
GST on selling old cars: हाल ही में GST काउंसिल ने पुरानी कारों की बिक्री पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का रेट 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है. पहले व्हीकल के टाइप के हिसाब से अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था.
GST काउंसिल ने पुरानी कारों की बिक्री पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का रेट 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है. पहले व्हीकल के टाइप के हिसाब से अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था. पुरानी या सेकंड-हैंड कारों पर लगाए गए नए GST नियम (Used Car GST Rates) को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. जैसे, इस पर कितना GST लगाया गया है? क्या कार बेचने पर GST देना होगा? अगर घाटे में कार बेची जाए, तो क्या तब भी टैक्स देना पड़ेगा? और ये नियम किन लोगों पर लागू होंगे? आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको एक-एक करके बताते हैं.
नए GST नियम किन पर लागू होंगे?
यह नया GST नियम उन लोगों पर लागू होगा, जो GST रजिस्टर्ड होकर पुरानी कारों का कारोबार करते हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल उन पर लागू होगा जो पुरानी या इस्तेमाल की गई कारों की खरीद और बिक्री का बिजनेस करते हैं, जैसे- Spinny, Car Dekho, Cars24 जैसी कंपनियां. इन कारोबारियों के लिए GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और उन्हें 18% GST का भुगतान करना होगा.
आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?
अगर आप एक आम नागरिक हैं और अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए राहत की बात है. इस नए GST नियम का आम आदमी पर कोई असर नहीं होगा. अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं, तो आपको GST का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. यह नियम केवल उन पर लागू होता है जो कारोबार के लिए पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करते हैं.
क्या घाटे में बेचने पर भी देना होगा GST?
अगर कोई GST रजिस्टर्ड कारोबारी पुरानी कार बेचता है और उसे घाटा होता है, तो उसे GST का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. GST केवल उस स्थिति में लागू होगा जब कारोबारी को कार की बिक्री पर मुनाफा हो, यानी, लाभ पर GST देना होगा, लेकिन नुकसान की स्थिति में कोई टैक्स नहीं लगेगा.
यूज्ड कार की बिक्री पर लगने वाला टैक्स (Tax on used car sales)
मौजूदा समय में, EV सहित सभी पुराने और यूज्ड ऑटोमोबाइल पर 12% GST लगता है. 1200 cc या ज्यादा की इंजन कैपेसिटी और 4000 mm या ज्यादा की लंबाई वाली पुरानी और यूज्ड पेट्रोल कारें, 1500 cc या ज्यादा की इंजन कैपेसिटी और 4000 mm की लंबाई वाले डीजल व्हीकल और SUV 18% के लिए एलिजिबल हैं. अब GST परिषद (GST Council) ने EV सहित सभी कारों पर 18% GST लगा दिया है.
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