पुरानी CAR को बेचने पर अब देना होना 18% GST, किन लोगों पर लागू होगा नया नियम, क्या होगा असर?

पुरानी CAR को बेचने पर अब देना होना 18% GST, किन लोगों पर लागू होगा नया नियम, क्या होगा असर?

 पुरानी CAR को बेचने पर अब देना होना 18% GST, किन लोगों पर लागू होगा नया नियम, क्या होगा असर?

GST on selling old cars: हाल ही में GST काउंसिल ने पुरानी कारों की बिक्री पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का रेट 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है. पहले व्हीकल के टाइप के हिसाब से अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था.





नई दिल्ली:

GST काउंसिल ने पुरानी कारों की बिक्री पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का रेट 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है. पहले व्हीकल के टाइप के हिसाब से अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था. पुरानी या सेकंड-हैंड कारों पर लगाए गए नए GST नियम (Used Car GST Rates) को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. जैसे, इस पर कितना GST लगाया गया है? क्या कार बेचने पर GST देना होगा? अगर घाटे में कार बेची जाए, तो क्या तब भी टैक्स देना पड़ेगा? और ये नियम किन लोगों पर लागू होंगे? आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको एक-एक करके बताते हैं.

नए GST नियम किन पर लागू होंगे? 

यह नया GST नियम उन लोगों पर लागू होगा, जो GST रजिस्टर्ड होकर पुरानी कारों का कारोबार करते हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल उन पर लागू होगा जो पुरानी या इस्तेमाल की गई कारों की खरीद और बिक्री का बिजनेस करते हैं, जैसे- Spinny, Car Dekho, Cars24 जैसी कंपनियां. इन कारोबारियों के लिए GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और उन्हें 18% GST का भुगतान करना होगा.

नए नियमों के मुताबिक, रजिस्टर्ड डीलर को पुरानी या यूज्ड कार की बिक्री पर जीएसटी  सिर्फ तब ही देनी होगी, अगर व्हीकल बेचने पर वो मार्जिन कमाते हैं.जिसका मतलब यह है कि जब सेलिंग प्राइस व्हीकल के डेप्रिसिएशन एडजस्टेड कॉस्ट से ज्यादा होगी तब ही उन्हें नए नियमों के मुताबिक GST भरनी होगी.

आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?  

अगर आप एक आम नागरिक हैं और अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए राहत की बात है. इस नए GST नियम का आम आदमी पर कोई असर नहीं होगा. अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं, तो आपको GST का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. यह नियम केवल उन पर लागू होता है जो कारोबार के लिए पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करते हैं.

क्या घाटे में बेचने पर भी देना होगा GST?

अगर कोई GST रजिस्टर्ड कारोबारी पुरानी कार बेचता है और उसे घाटा होता है, तो उसे GST का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. GST केवल उस स्थिति में लागू होगा जब कारोबारी को कार की बिक्री पर मुनाफा हो, यानी, लाभ पर GST देना होगा, लेकिन नुकसान की स्थिति में कोई टैक्स नहीं लगेगा.

यूज्ड कार की बिक्री पर लगने वाला टैक्स (Tax on used car sales)

मौजूदा समय में, EV सहित सभी पुराने और यूज्ड ऑटोमोबाइल पर 12% GST लगता है. 1200 cc या ज्यादा की इंजन कैपेसिटी और 4000 mm या ज्यादा की लंबाई वाली पुरानी और यूज्ड पेट्रोल कारें, 1500 cc या ज्यादा की इंजन कैपेसिटी और 4000 mm की लंबाई वाले डीजल व्हीकल और SUV 18% के लिए एलिजिबल हैं. अब GST परिषद (GST Council) ने EV सहित सभी कारों पर 18% GST लगा दिया है.

वित्त मंत्री के मुताबिक, काउंसिल ने सभी यूज्ड EV की बिक्री पर टैक्स की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया है, जैसे कि नॉन-इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगता है. और यह केवल मार्जिन वैल्यू पर लागू होगा.

नए GST नियम का आम आदमी पर कोई खास असर नहीं

GST में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर उन बिजनेस पर होगा, जो व्हीकल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करते हैं. वहीं कंज्यूमर्स के लिए, यह नियम इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने व्हीकल रजिस्टर्ड सेलर यानी विक्रेता या अन-रजिस्टर्ड सेलर से खरीदा. नए GST नियम केवल GST रजिस्टर्ड कारोबारियों पर लागू हैं और इसका आम आदमी पर कोई खास असर नहीं होगा. इसके अलावा, कारोबारियों को घाटे में बिक्री पर GST नहीं देना होगा. यह नियम पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और टैक्स कलेक्शन को सुनिश्चित करने के मकसद से लाया गया है.

पुरानी,CAR,18%,GST,

Tags

Post a Comment

[blogger][facebook][disqus][spotim]

Author Name

NEWSBIN24

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.